आपने कुछ खबरें सुनी होंगी कि एक मैच के अंत में जब टीम इंडिया भारत आ रही थी तो हार्दिक पांड्या विदेश से कुछ घड़ियां खरीद कर अपने साथ ले आए। लेकिन कस्टम विभाग ने इसे मुंबई एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया.कहा जाता है कि इन घड़ियों की कीमत सामान्य नहीं थी क्योंकि ये करीब 5 करोड़ रुपये थी।
जिसमें हार्दिक पांड्या के पास बिल और जरूरी दस्तावेज नहीं थे और उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की गई.आज भी हार्दिक पांड्या को वो घड़ियां नहीं मिलीं. सामान्य तौर पर भारत सरकार विदेशों से आयातित माल पर अपने नागरिकों पर कस्टम ड्यूटी लगाती है, जिससे सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं।
कस्टम ड्यूटी कई कारकों पर निर्धारित होता है जैसे माल की लंबाई और विदेश में रहने की अवधि। नियम के मुताबिक विदेश से आने वाले लोगों को अपने सभी सामानों का सही ब्योरा कस्टम विभाग को देना होता है.इसका मतलब है कि आप विदेश से कोई भी सामान निर्धारित मात्रा में ही खरीद और ला सकते हैं।
लेकिन उन वस्तुओं के लिए आवश्यक बिल या दस्तावेज होना बहुत जरूरी है। खासकर अगर आप दुबई जैसे शहरों में जा रहे हैं तो आपको वहां भारत से सस्ता सोना मिल जाएगा। ऐसे में कई लोग वहां से खरीद कर देश में लाने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग ऐसी विलासिता की चीजें खरीदना चाहते हैं, लेकिन वे भ्रमित भी होते हैं। क्योंकि भारत सरकार ने कुछ सोने को ले जाने की अनुमति दी है।
आपको बता दें कि भारत सरकार के नियमों के मुताबिक एक साल तक विदेश में रहने वाले नागरिक सिर्फ 40 ग्राम सोना ही ला सकते हैं, जो ज्वैलरी के रूप में भी होना चाहिए। यह सीमा महिलाओं के लिए है, जबकि पुरुष अधिकतम 20 ग्राम सोना अपने साथ ला सकते हैं।
इसी तरह महंगी शराब या सिगरेट जैसी अन्य चीजें भी खरीदी भारत लाई जाती हैं। ऐसे में सरकार ने इन सामानों की भी सीमा तय कर दी है। सीमा शुल्क विभाग के नियमानुसार विदेश से आने वाला पर्यटक अपने साथ अधिकतम 2 लीटर शराब या बीयर ला सकता है। यदि सरकार के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो व्यक्ति को जेल हो सकती है।
डिसक्लेमर: यह न्यूज वेबसाइट से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई है. IAS Mania अपनी तरफ से इसकी पुष्टि नहीं करता है.